RPSC कि चेतावनी, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर पैनल्टी, 27 फरवरी तक फॉर्म वापस लेने का मौका :-

चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने या योग्य नहीं पाए गए अभ्यर्थियों को 27 फरवरी तक अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। इसके बाद आवेदन वापस नहीं लेने पर उन अभ्यर्थियों पर पैनल्टी का प्रावधान लागू किया जाएगा।

RPSC Lecturer Recruitment 2025
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पैनल्टी का प्रावधान :

हाल ही में परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड ने पैनल्टी का प्रावधान शुरू किया है। यदि कोई अभ्यर्थी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में दो बार अनुपस्थित रहता है, तो उस पर 750 रुपए की पैनल्टी लगेगी। इसके बाद अगर वह फिर से अनुपस्थित होता है तो पैनल्टी की राशि 2,250 रुपए तक पहुँच सकती है।

फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया :

चयन बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर अपने आवेदन को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसके लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर “माई रिक्रूटमेंट” सेक्शन के तहत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध “withdraw (प्रत्याहरित)” बटन पर क्लिक करके आवेदन को वापस लिया जा सकता है।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी :

बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी इस अवधि में आवेदन वापस नहीं लेता और बाद में पात्रता की जांच में दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने दी अपील :

चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे जिम्मेदार बनें और यदि वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते तो समय रहते अपना फॉर्म वापस ले लें। उन्होंने कहा कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है।

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