राजस्थान में Assistant Professor (सहायक आचार्य) भर्ती पर उठा विवाद, शैक्षणिक योग्यता को लेकर UGC के नियमों की अनदेखी 2024 :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सहायक आचार्य के 575 पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन इस भर्ती को लेकर शैक्षणिक योग्यता और नियमों में गंभीर चूक देखने को मिल रही है। विज्ञप्ति में शैक्षणिक योग्यता के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए, जिससे भर्ती में विवाद पैदा हो सकता है। खासकर यूजीसी के नियमों का पालन न करते हुए, आयोग ने नेट और पीएचडी की अनिवार्यता की अनदेखी की है, जो भर्ती को कानूनी पचड़े में डाल सकता है।

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Assistant Professor (सहायक आचार्य) भर्ती विवाद में उलझी, शैक्षणिक योग्यता को लेकर RPSC पर सवाल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन शैक्षणिक योग्यता और भर्ती के अन्य नियमों में गंभीर चूक सामने आई है। विज्ञप्ति में यूजीसी द्वारा निर्धारित नेट और पीएचडी की अनिवार्यता का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा, आरक्षण वर्गीकरण और विषयवार पदों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आयोग की जल्दबाजी में निकाली गई भर्ती अब कानूनी और प्रशासनिक विवादों में फंस सकती है।

Assistant Professor (सहायक आचार्य) भर्ती में शैक्षणिक योग्यता पर विवाद, सरकार की जल्दबाजी से उठे सवाल

राजस्थान में सहायक आचार्य के 575 पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर गंभीर चूक सामने आई है। विज्ञप्ति में यह साफ नहीं किया गया कि आवेदन करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यूजीसी के नियमानुसार नेट और पीएचडी की योग्यता अनिवार्य है, लेकिन आयोग ने इसको नजरअंदाज कर दिया। भर्ती में जल्दीबाजी के चलते अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है, और यह भर्ती कानूनी विवादों में फंस सकती है।

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