RSSB Fourth Class Employee (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) 52453 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी, Apply Now :-
RSSB (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ), जयपुर ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के तहत की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ :-
विवरण | जानकारी |
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आवेदन प्रारंभ तिथि | 21 मार्च 2025 |
आवेदन अंतिम तिथि | 19 अप्रैल 2025 |
परीक्षा तिथि :-
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 18 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कम्प्यूटर आधारित (CBT)/टेबलेट आधारित (TBT)/ऑफलाइन (OMR) मोड में हो सकती है। यदि परीक्षा को एक से अधिक चरणों में आयोजित किया गया तो Normalization प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
RSSB द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पदों का विवरण :-
क्षेत्र | कुल पद |
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पद का नाम | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |
गैर अनुसूचित क्षेत्र | 46931 |
अनुसूचित क्षेत्र | 5522 |
कुल पद | 52453 |
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क :-
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को SSO ID से लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन (One Time Registration) शुल्क राज्य के ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
वर्ग | पंजीयन शुल्क |
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सामान्य वर्ग और कीमलेयर श्रेणी | ₹600/- |
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) | ₹600/- |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | ₹400/- |
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) | ₹400/- |
राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें सामान्य वर्ग का शुल्क ₹600/- देना होगा।
जिन्होंने पहले One Time Registration (OTR) शुल्क जमा किया है, उन्हें दुबारा शुल्क नहीं देना होगा।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएँ :–
- आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें आवेदन करने का अधिकार होगा। हालांकि, उन्हें शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- यदि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दो चरणों में चयन किया जा रहा है, तो आवेदक को मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नोट: जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
Important Links :-
दिव्यांगजन के लिए भर्ती नियम और दिशा-निर्देश (2024) :–
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिव्यांगजन के लिए निर्धारित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:
दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ :
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के तहत विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:
- एल बी/एलवी (अंधापन/कम दृष्टि)
- HI (श्रवण दोष)
- एलडी/सीपी (चलने-फिरने में अक्षमता), जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं।
- ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट शिक्षण विकलांगता और मानसिक बीमारी।
इन श्रेणियों में से यदि कोई बहुविध विकलांगताएँ (multiple disabilities) हैं, तो उन्हें आरक्षित पदों पर बधिरता-अंधापन भी शामिल किया जाएगा।
आरक्षण का रूप :–
- दिव्यांगजन के लिए आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप में है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित होगा, उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।
रिक्तियां अग्रेषित करना :–
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार यदि किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त दिव्यांगजन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो वह रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी। अगर अगले वर्ष भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते, तो रिक्तियों को दिव्यांगजन श्रेणियों के अंतर्गत अंतर-परिवर्तन (Interchange) करके भरा जाएगा। यदि फिर भी कोई उम्मीदवार नहीं मिलता, तो इस रिक्ति को सामान्य उम्मीदवार से भरा जा सकता है।
दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र :–
- दिव्यांगजन आवेदकों को दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार एक स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो किसी संबंधित चिकित्सा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- केवल वही आवेदक पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
अधिक छूट :–
- दिव्यांगजन को प्रश्नपत्रों में 5 प्रतिशत का शिथिलीकरण मिलेगा, जो कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 के अनुसार दिया जाएगा।
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