आवेदन की अंतिम तिथि – 07/07/25

Rajasthan सरकारी कॉलेजों में Guest Faculty भर्ती 2025 शुरू, Vidya Sambal Yojana के तहत शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन एक बार ही होगा और राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी

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कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने सत्र 2025-26 में राजसेस और अन्य सरकारी महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है — पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए एक बार ही आवेदन लेना और राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता देना।


समय सारणी – आवेदन और चयन प्रक्रिया

प्रक्रियातिथि
विज्ञापन जारी करने की अंतिम तिथि2 जुलाई, 2025
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि7 जुलाई, 2025
पैनल का अनुमोदन12 जुलाई, 2025
गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रणआवश्यकतानुसार, कक्षाओं के अनुसार

मुख्य दिशा-निर्देश और नियमावली

1️⃣ पूरे सत्र के लिए एक बार आवेदन

  • सत्र प्रारंभ होने से पहले ही एक बार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  • गेस्ट फैकल्टी पूरे सत्र के लिए नियुक्त होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ाएंगे।

2️⃣ केवल स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति

  • नियुक्ति केवल उन्हीं पदों पर की जाएगी जो सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त हैं।
  • इससे अनावश्यक पदों पर नियुक्ति से बचा जाएगा।

3️⃣ राजस्थान निवासियों को प्राथमिकता

  • इस बार नियुक्ति में राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता दी जाएगी।

4️⃣ शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

  • वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके पास सहायक आचार्य के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है।
  • आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है।

संलग्न दस्तावेज़ और आवश्यक सामग्री

नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विभाग ने निम्नलिखित दस्तावेज़ भी संलग्न किए हैं:

  1. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति
  2. पैनल तैयार करने के मानदंड
  3. दिशा-निर्देशों का विवरण
  4. गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रण का प्रारूप
  5. शपथ पत्र का प्रारूप

💰 गेस्ट फैकल्टी को मिलेगा प्रति घंटे ₹800 का मानदेय

राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम वित्तीय प्रावधानों के अनुसार:

  • प्रति घंटे मानदेय: ₹800
  • अधिकतम साप्ताहिक कालांश: 14
  • कार्यावधि:
    • सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने तक
    • पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक
    • विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण अवधि तक
      (इनमें से जो भी पहले हो)

📎 50 कालांश की पूर्णता पर ही होगा भुगतान
यदि किसी को 50 से कम कालांश पढ़ाने का अवसर मिलता है, तो अंत में जितने कालांश पढ़ाए गए हैं, उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।


🚫 केवल अध्यापन कार्य की अनुमति, अन्य कोई कार्य नहीं

गेस्ट फैकल्टी को सिर्फ शिक्षण कार्य करने की अनुमति होगी। उन्हें विभागीय या प्रशासनिक अन्य कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा।


📝 शपथ पत्र के माध्यम से दी जाएगी अस्थायी नियुक्ति

गेस्ट फैकल्टी को नियुक्ति से पहले यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि:

  • यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
  • वह नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे
  • यदि उन्हें हटाया जाता है या बुलाया नहीं जाता, तो वह न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा नहीं करेंगे

📑 शपथ पत्र के बिंदु संख्या 07 और 08 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहेगा।


⚠️ जब भी नियमित नियुक्ति होगी, यह व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल रिक्त पदों के लिए वैकल्पिक और अस्थायी समाधान है। जैसे ही:

  • नियमित नियुक्ति होती है
  • स्थानांतरण के माध्यम से फैकल्टी उपलब्ध हो जाती है
  • या किसी प्रशासनिक कार्यविभाजन के तहत पद भर जाता है

तो गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी।


नियमित नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे गेस्ट फैकल्टी पर भी स्थिति स्पष्ट

  • जिन गेस्ट फैकल्टी ने कोर्ट से स्थगन आदेश ले रखा है, वे नियुक्ति नहीं होने तक अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं।
  • हालांकि इस संबंध में विभाग की ओर से अभी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।

📌 प्राचार्यों को निर्देश: समय पर पैनल बनाकर रिपोर्ट भेजें

आयुक्तालय द्वारा सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि:

  • पैनल निर्माण की प्रक्रिया सत्र प्रारंभ (1 जुलाई) से पूर्व पूर्ण करें।
  • जिन कक्षाओं का अध्यापन प्रारंभ होना है, वहां आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी को नियमानुसार आमंत्रित किया जाए।
  • निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए कार्य की रिपोर्ट अविलंब विभाग को प्रेषित करें।

🧾 गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु वरीयता मापदंड (Merit-Based Score Table)

क्र. सं.शैक्षणिक विवरणस्कोर
1स्नातक80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21
60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच = 19
55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच = 16
45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच = 10
2स्नातकोत्तर80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25
60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच = 23
55 प्रतिशत (अनारक्षित वर्ग)/
50 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग) से
60 प्रतिशत के बीच = 20
3एम.फिल60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07
55 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम = 05
4पीएच.डी25
5जेआरएफ सहित नेट10
6नेट या स्लेट08
7शोध प्रकाशन (यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध प्रमाणित पत्रिका/विश्वविद्यालय अनुज्ञा प्राप्त पत्र/पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र अधिकतम 2 अंक)06
8शिक्षण/पीजीटी कॉलेज स्तर का अनुभव (न्यूनतम एक वर्ष के लिए 02 अंक)10
9पुरस्कारअंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठन/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकाय द्वारा दिए गए पुरस्कार) = 03राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार) = 02

# स्नातकोत्तर एवं शिक्षण/पीजीटी कॉलेज स्तर के अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकित को अनुभव अंक नहीं दिया जाएगा।

नोट–
(क) एमफिल फैकल्टी – अधिकतम = 25 अंक
(ख) जे आर एफ / नेट / स्लेट – अधिकतम = 10 अंक
(ग) आई सी टी श्रेणी में – अधिकतम = 03 अंक


राजकीय कॉलेजों में विद्या संबल योजना 2025-26 के तहत गेस्ट फैकल्टी (Guest Faculty) की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:


🗓 मुख्य तिथियाँ:

  • विज्ञापन जारी होने की तिथि: 2 जुलाई 2025
  • आवेदन प्रारंभ: विज्ञापन के साथ ही
  • संभावित अंतिम तिथि: विज्ञापन में उल्लेख होगा (आमतः 7-10 दिन में)

📋 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply):

Step 1: विज्ञापन देखें

  • संबंधित राजकीय कॉलेज की वेबसाइट या कॉलेज नोटिस बोर्ड पर 2 जुलाई से विज्ञापन उपलब्ध होगा।
  • हर कॉलेज अपना अलग विज्ञापन निकालेगा जिसमें विषयवार रिक्तियों, योग्यता, आवेदन प्रारूप और अंतिम तिथि का विवरण होगा।

Step 2: आवेदन पत्र डाउनलोड करें या तैयार करें

  • कुछ कॉलेज आवेदन का फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर देंगे।
  • अन्य मामलों में आप सामान्य बायोडाटा (Resume) + प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित कॉपी संलग्न कर सकते हैं।

Step 3: दस्तावेज़ संलग्न करें

  • शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, NET/PhD आदि)
  • अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र (राजस्थान के लिए वरीयता)
  • फोटो पहचान पत्र (Aadhar, PAN आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Step 4: आवेदन कैसे जमा करें?

  • ज़्यादातर कॉलेज आवेदन ऑफ़लाइन (डाक द्वारा या कॉलेज में सीधे जमा) लेते हैं।
  • कुछ कॉलेज ईमेल से आवेदन भी स्वीकार करते हैं — यह जानकारी कॉलेज के विज्ञापन में दी जाएगी।

जरूरी बात:

  • इस बार केवल एक बार आवेदन लेकर पूरे सत्र के लिए पैनल बनाया जाएगा
  • केवल राजस्थान मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी।
  • नियुक्ति अस्थायी (guest basis) पर होगी, और पारिश्रमिक प्रतिघंटा तय होगा।

📣 प्रमुख निर्देश संक्षेप में

  • पैनल तैयार करते समय योग्यता + अनुभव + शोध + पुरस्कार आदि का स्कोर जोड़ा जाएगा।
  • गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के लिए ही आमंत्रित किए जाएंगे।
  • राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
  • गेस्ट फैकल्टी को पूरा सत्र पढ़ाने के लिए एक बार ही आमंत्रण दिया जाएगा।
  • प्रत्येक सेमेस्टर की पढ़ाई विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समय के अनुसार ही करवाई जाएगी।

🏛️ आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित अधिकारी

  • सभी राजकीय/राजसेस/कृषि/विधि कॉलेजों के प्राचार्य
  • संबंधित DRAC समिति के अध्यक्ष
  • कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा समन्वयन

🔚 उप सचिव का निर्देश

“प्रत्येक महाविद्यालय सुनिश्चित करे कि पैनल समय पर बना लिया जाए और छात्रों के हित में आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य बिना किसी विलंब के प्रारंभ किया जाए।”
हरिताभ कुमार आदित्य, शासन उप सचिव (उच्च शिक्षा, समूह-3), राजस्थान सरकार


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