Chhattisgarh लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश, शुरू हुई Special Educator (विशेष शिक्षक) भर्ती प्रक्रिया 2025 :-

छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक अहम आदेश जारी करते हुए राज्य शासन के द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 132/2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशेष शिक्षक (Special Educator) की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। यह आदेश 21 मार्च 2025 को जारी किया गया था, जिसके तहत राज्य के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी।

राज्य में स्वीकृत 848 पदों में से 100 पदों पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह भर्ती दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है।

Chhattisgarh लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश, शुरू हुई  Special Educator (विशेष शिक्षक) भर्ती प्रक्रिया 2025
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Special Educators की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश :-

इस आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष शिक्षा के तहत बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर अब राज्य में विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए ‘स्पेशल एजुकेटर’ के पद को मंजूरी मिल गई है और इस पद के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।

कौन कर सकता है अप्लाई ?

स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसके तहत स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया आम छात्रों और स्पेशल बच्चों के लिए समान रूप से पढ़ाई के सरल और प्रभावी तरीकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने और विशेष शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। जो उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र हैं, वे जल्द ही आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

यह कदम समग्र शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा, जो विशेष बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में मदद करेगा।

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