High Court ने तृतीय श्रेणी Teacher Level-1 भर्ती विवाद पर सुनवाई पूरी, परिणाम जल्द 2024 :-

राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर किया गया था, जो भर्ती प्रक्रिया में असफल रहे थे और उन्होंने एकलपीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि बोर्ड ने जिन सवालों को सही माना है, वे तथ्यों के आधार पर गलत हैं। इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी की, लेकिन फैसला अभी नहीं सुनाया।

HIgh Court
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याचिकाकर्ताओं की अपील, गलत सवालों को सही माना गया :-

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपील में कहा कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक और फाइनल आंसर-की में कुछ सवालों के जवाब गलत थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन सवालों का उत्तर उन विषयों से जुड़ा था, जो गलत तरीके से सही माना गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये सवाल तथ्यात्मक रूप से गलत थे, लेकिन एकलपीठ ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। इस वजह से वे कोर्ट में गए और अपील की।

सरकार का पक्ष, भर्ती प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए :-

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया 21,000 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें से 20,020 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें से 19,786 पदों पर अभ्यर्थियों ने जॉइन कर लिया है, और केवल 193 पद ही रिक्त रह गए हैं। सरकार का यह भी कहना था कि प्रक्रिया के इस अंतिम चरण में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भर्ती की अंतिम प्रक्रिया में रुकावट आएगी।

इसके अलावा, सरकार ने यह भी बताया कि बोर्ड ने फाइनल आंसर-की को एक विशेषज्ञ समिति के आधार पर जारी किया था, और इस कारण से हाई कोर्ट को इस मामले में विशेषज्ञ के तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार ने यह तर्क दिया कि कोर्ट का काम कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करना है, न कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा निर्धारित उत्तरों पर निर्णय लेना।

याचिकाकर्ताओं का तर्क, कानून से जुड़े सवालों पर कोर्ट का हस्तक्षेप :-

याचिकाकर्ताओं ने अपनी तरफ से तर्क दिया कि जिन दो सवालों को गलत माना गया था, वे विशेष रूप से कानून (लॉ) से जुड़े थे। याचिकाकर्ताओं के वकील, रघुनंदन शर्मा, ने कहा कि यह सवाल कानूनी विषयों से संबंधित थे, और हाई कोर्ट इस मामले में खुद एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यदि इन सवालों का सही विश्लेषण किया जाता, तो परीक्षा के परिणाम पर असर पड़ सकता था।

इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अभी भी 1,300 से अधिक पद खाली हैं, और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि गलत उत्तरों पर पुनः विचार किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने फाइनल आंसर-की जारी होने के चार दिन बाद ही उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, ताकि भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे।

भर्ती प्रक्रिया और आंसर-की से जुड़ी जानकारी :-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 16 दिसंबर 2022 को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद, 2023 में परीक्षा का आयोजन किया गया, और प्रारंभिक आंसर-की जारी की गई। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक आंसर-की पर आपत्ति उठाने का अवसर दिया गया था। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद, बोर्ड ने 26 मई 2023 को फाइनल आंसर-की जारी की, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

भर्ती प्रक्रिया का वर्तमान स्थिति और भविष्य :-

राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापक के 21,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अब तक 20,020 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और 19,786 पदों पर अभ्यर्थियों ने जॉइन किया है। केवल 193 पद खाली हैं। इस मामले में हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही भर्ती की पूरी प्रक्रिया खत्म होगी और जो 193 रिक्त पद हैं, उन पर भी नियुक्तियां की जाएंगी।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यदि इन सवालों पर पुनः विचार किया जाता, तो भर्ती प्रक्रिया के शेष पदों पर नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। हाई कोर्ट के फैसले का असर इस प्रक्रिया पर पड़ेगा और यदि कोर्ट इन सवालों को गलत मानता है, तो कुछ अभ्यर्थियों को फिर से अवसर मिल सकता है।

निष्कर्ष :-

हाई कोर्ट का यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया और राज्य सरकार की भर्ती नीतियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार और बोर्ड का पक्ष यह है कि विशेषज्ञ समिति ने सही आंसर-की जारी की है, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ सवाल गलत थे और इन्हें सही किया जाना चाहिए। अब इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होगा और क्या याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर विचार किया जाएगा।

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