RCI की वैधानिक चेतावनी, बिना पंजीकरण अभ्यास करना अपराध 2025 :-
भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य और गैर-पंजीकृत पेशेवरों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। आरसीआई अधिनियम संख्या 34/1992 की धारा 13(3) के तहत बिना पंजीकरण अभ्यास करना अपराध माना गया है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है।
क्या है आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 13(3) ?
RCI अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार :-
कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आरसीआई का वैध और सक्रिय पंजीकरण नहीं है, यदि दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हुए पाया जाता है, तो उसे
- एक वर्ष तक का कारावास,
- या ₹1000 तक का जुर्माना,
- या दोनों दंडित किया जा सकता है।
नीम हकीमों और गैर-पंजीकृत पेशेवरों पर सख्त निगरानी :-
परिषद ने पाया है कि कई अयोग्य और गैर-पंजीकृत पेशेवर दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि समाज के लिए खतरनाक भी है।
आरसीआई ने ऐसे मामलों की पहचान के लिए आम जनता से सहयोग मांगा है।
आम जनता के लिए अपील :-
- यदि आपको किसी गैर-पंजीकृत पेशेवर द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने का मामला पता चलता है, तो इसकी सूचना तुरंत आरसीआई को दें।
- सूचना के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करें।
- सूचना भेजने के लिए डाक, फैक्स या ईमेल का उपयोग कर सकते हैं।
संपर्क विवरण :-
- डाक द्वारा: आरसीआई कार्यालय के पते पर।
- फैक्स द्वारा: परिषद के आधिकारिक फैक्स नंबर पर।
- ईमेल द्वारा: आरसीआई के आधिकारिक ईमेल पते पर।
वैधानिक चेतावनी, सार्वजनिक हित में जारी :-
यह चेतावनी सार्वजनिक हित में जारी की गई है ताकि
- दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- अयोग्य और गैर-पंजीकृत पेशेवरों के गैर-कानूनी अभ्यास पर रोक लगाई जा सके।
- आम जनता को इस विषय में जागरूक किया जा सके।
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