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RCI Registration करते समय Passing Year, Qualification / Institute name, Name/Gender/Address/ DOB/Photo, email id / Mobile No. गलत हो जाए या OTP नहीं आए, Payment Status show नहीं हो तो क्या करें ?

प्रश्न: ऑनलाइन आवेदन करते समय मेरी Passing Year गलत दर्ज हो गई है। मैं इसे कैसे सुधार सकता/सकती हूं?

उत्तर: आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in या regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
ईमेल में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ शामिल करें:

  1. अपनी प्रोविजनल एप्लिकेशन आईडी या सीआरआर नंबर का उल्लेख करें।
  2. अपनी मार्कशीट और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (Passing Certificate) की स्कैन कॉपी संलग्न करें।

यह प्रक्रिया आपके आवेदन में दर्ज गलत जानकारी को सही करवाने के लिए है।


RCI Registration Process, Application Form fill, Documents, Fees, Authentication letter Details 2024
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प्रश्न: ऑनलाइन आवेदन करते समय मेरी योग्यता / संस्थान का नाम गलत दर्ज हो गया है। मैं अपनी योग्यता / संस्थान का नाम कैसे सही कर सकता/सकती हूं?

उत्तर: आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in या regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
ईमेल में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ शामिल करें:

  1. अपनी प्रोविजनल एप्लिकेशन आईडी या सीआरआर नंबर का उल्लेख करें।
  2. प्रमाण पत्र (Authentication Certificate), मार्कशीट और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (Passing Certificate) की स्कैन कॉपी संलग्न करें।

यह प्रक्रिया आपके आवेदन में दर्ज गलत योग्यता या संस्थान के नाम को सही करवाने के लिए है।


प्रश्न: मेरे संस्थान का नाम आवेदन फॉर्म में उपलब्ध विकल्पों में नहीं दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in या regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
ईमेल में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ शामिल करें:

  1. अपना आधार नंबर या सीआरआर नंबर का उल्लेख करें।
  2. समस्या का स्क्रीनशॉट (Screenshot with option)।
  3. प्रमाण पत्र (Authentication Certificate), मार्कशीट, और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (Passing Certificate) की स्कैन कॉपी संलग्न करें।

यह प्रक्रिया आपके संस्थान का नाम दर्ज करने में सहायता के लिए है।


प्रश्न: मुझे अपनी ईमेल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेजें।
ईमेल में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ शामिल करें:

  1. अपनी आधार कार्ड की स्कैन कॉपी।
  2. अपना मोबाइल नंबर

यह प्रक्रिया ओटीपी समस्या को हल करने में मदद के लिए है।


प्रश्न: ऑनलाइन आवेदन के दौरान, मेरी भुगतान राशि एक से अधिक बार कट गई है। अतिरिक्त राशि कैसे वापस मिलेगी?

उत्तर: आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in या regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
ईमेल में निम्नलिखित जानकारी शामिल करें:

  1. अपनी प्रोविजनल एप्लिकेशन आईडी या सीआरआर नंबर
  2. सभी लेनदेन विवरण (Transaction Details)
  3. अपने बैंक खाते का विवरण (Bank Details)

यह प्रक्रिया आपके अतिरिक्त कटे हुए पैसे को वापस दिलाने के लिए है।


प्रश्न: गलत व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, लिंग, पता, जन्म तिथि या फोटो में सुधार/संशोधन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
ईमेल में निम्नलिखित दस्तावेज़ और जानकारी संलग्न करें:

  1. सुधार के लिए आधार कार्ड की मूल स्कैन कॉपी
  2. यदि फोटो बदलना है, तो पासपोर्ट साइज फोटो (JPG फॉर्मेट, अधिकतम 200KB) संलग्न करें।

यह प्रक्रिया आपके व्यक्तिगत विवरण में सुधार या संशोधन के लिए है।


प्रश्न: मुझे अपना ईमेल आईडी / फोन नंबर बदलना है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: आप अपनी सीआरआर नंबर (CRR No.), पंजीकृत ईमेल आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अनुरोध भेज सकते हैं।
ईमेल भेजने के लिए पता: rci-depwd@gov.in

यह प्रक्रिया आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर को बदलने के लिए है।


प्रश्न: मैंने पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान किया है, लेकिन यह मेरे आवेदन की स्थिति में नहीं दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: भुगतान की स्थिति तीन कार्य दिवसों के भीतर अपडेट हो जाती है। इसके बाद, आप rci-depwd@gov.in पर अपनी प्रोविजनल एप्लिकेशन आईडी/सीआरआर नंबर, ईमेल आईडी और लेनदेन विवरण के साथ अनुरोध भेज सकते हैं।

यह प्रक्रिया आपके भुगतान की स्थिति को अपडेट करने में सहायता करेगी।


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निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होती हैं:

  • हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (केवल JPG)
  • प्रमाणन प्रमाणपत्र (Certificate of Authentication)
  • पुनर्वास योग्यता (Rehabilitation Qualification) का अंतिम वर्ष का मूल मार्कशीट
  • पुनर्वास योग्यता पासिंग प्रमाणपत्र (Degree or Provisional Degree)
  • 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र / मार्कशीट (आयु और नाम के प्रमाण के लिए)

आप अपना ई-पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर जाएं और वहां दिए गए "ई-प्रमाणपत्र डाउनलोड करें" विकल्प पर क्लिक करें।

आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in और regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते/सकती हैं। ईमेल में अपना प्रोविजनल आवेदन आईडी/CRR नंबर का उल्लेख करें और अपनी मार्कशीट व उत्तीर्ण प्रमाणपत्र संलग्न करें।

आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in और regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते/सकती हैं। ईमेल में अपना प्रोविजनल आवेदन आईडी/CRR नंबर का उल्लेख करें और इसके साथ प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र (Authentication Certificate), मार्कशीट और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र को संलग्न करें।

आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in और regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते/सकती हैं। ईमेल में अपना आधार कार्ड नंबर/CRR नंबर का उल्लेख करें और साथ में विकल्प का स्क्रीनशॉट, प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र, मार्कशीट और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र संलग्न करें।

आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेजना होगा। साथ ही, अपना आधार कार्ड की स्कैन कॉपी और मोबाइल नंबर भी संलग्न करें।

नहीं, केवल RCI द्वारा अनुमोदित योग्यता को ही RCI के पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, यदि आपने सभी आवश्यक स्कैन की हुई दस्तावेज़ों के साथ फ्रेश / नवीनीकरण / अतिरिक्त योग्यता के लिए पंजीकरण किया है, तो हार्डकॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

आप अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से rci-depwd@gov.in और regrci-depwd@gov.in पर अनुरोध भेज सकते/सकती हैं। ईमेल में अपना प्रोविजनल आवेदन ID/CRR नंबर और सभी लेन-देन विवरण के साथ अपनी बैंक विवरण भी संलग्न करें।

आपको अपनी आधार कार्ड की स्कैन की हुई मूल कॉपी आवश्यक बदलाव के लिए संलग्न करनी होगी।
फोटो के लिए पासपोर्ट साइज फोटो JPG प्रारूप में होनी चाहिए और इसका आकार 200KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
सभी विवरणों के साथ अपने अनुरोध को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से regrci-depwd@gov.in पर भेजें।

आपको अपनी CRR नंबर, पंजीकृत ईमेल आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अपना अनुरोध rci-depwd@gov.in पर भेजना होगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण की तिथि या अंतिम नवीनीकरण/अंतिम अतिरिक्त योग्यता की तिथि से पांच वर्षों तक वैध होता है। वर्तमान में, नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त एक वर्ष का छूट अवधि उपलब्ध है, जिसमें बिना जुर्माना के नवीनीकरण किया जा सकता है। हालांकि, इस अवधि के बाद, पंजीकरण नवीनीकरण के लिए ₹1500/- का जुर्माना देना पड़ता है।

आपको अपने पंजीकरण पोर्टल पर अपनी साख (credentials) से लॉगिन करना होगा। फिर, अपने डैशबोर्ड पर जाकर CRE अंक जांचने का विकल्प चुनें।

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