राजस्थान में दिव्यांग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, REET तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक लेवल-1 और लेवल-2 के पदों पर आदेश
राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। यह आदेश विशेष रूप से दिव्यांग जन (निःशक्तजन) के लिए तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक पदों पर भर्ती से संबंधित है।
रिट पीटिशन (सिविल) 132/2016 का संदर्भ
इस आदेश का संदर्भ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित रिट पीटिशन (सिविल) संख्या 132/2016 में दिया गया है, जिसमें 25 फरवरी 2025 को पारित आदेश की जानकारी दी गई। इस आदेश में विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों (CWSN) के लिए तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक लेवल-1 (प्राथमिक) और लेवल-2 (उच्च प्राथमिक) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया की स्पष्टता दी गई है।
शाला दर्पण रिपोर्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया
विभाग ने अपने शाला दर्पण पोर्टल पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। शाला दर्पण की रिपोर्ट में दिव्यांग छात्रों (CWSN) की संख्या और उनके लिए आवश्यक शिक्षक पदों की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में वर्तमान में कार्यरत और रिक्त पदों का भी उल्लेख किया गया है।

भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान के अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) राजकुमार शर्मा ने इस आदेश में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज़ और सूचनाओं की मांग की है। इन दस्तावेजों में विभागीय शालादर्पण रिपोर्ट और अन्य संबंधित पत्रावली शामिल हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया में सहायक होंगी।
आगे की प्रक्रिया
अब इस आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं समय पर प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित विभागों को उचित कदम उठाने का आदेश दिया गया है।
यह आदेश विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए राजस्थान में विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, जो इन छात्रों की शिक्षा में सुधार और सहायता प्रदान करेगा।
यह खबर राजस्थान में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी प्रदान करती है, जो आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
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