REET 2022 संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे चयनित अभ्यर्थी, हाईकोर्ट ने चयनित शिक्षकों को दी बड़ी राहत :-
हाईकोर्ट ने REET 2022 तृतीय श्रेणी (लेवल-2) शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम के प्रभाव से अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलार्थियों की नियुक्ति पर संशोधित परिणाम का कोई प्रभाव नहीं होगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा :-
न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने विनेश कुमार और अन्य की अपीलों पर यह अंतरिम आदेश दिया। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसम्बर 2022 को भर्ती निकाली थी। बोर्ड ने विवादित प्रश्नों और उत्तरों के कारण 27 जनवरी 2023 को भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें अपीलार्थी चयन से बाहर हो गए थे।
अभ्यर्थियों का दावा :-
अभ्यर्थियों ने कोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किया कि संशोधित परिणाम में गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है और उन्हें मेरिट में आने पर 18 महीने पहले नियुक्ति मिल चुकी है, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अपीलार्थियों का यह भी कहना था कि हाईकोर्ट ने जिस याचिका पर संशोधित परिणाम से संबंधित आदेश दिया था, उसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे। इस कारण से राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता।
निष्कर्ष :-
हाईकोर्ट का यह आदेश अपीलार्थियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। उनकी नियुक्ति सुरक्षित रखी गई है और संशोधित परिणाम का कोई प्रभाव उनके खिलाफ नहीं होगा। अब राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
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