RSSB Direct Recruitment of Contract Junior Technical Assistant and Contract Accounts Assistant, 2600 Posts :-
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग के लिए संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक पदों पर सीधी भर्ती-2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ :-
विवरण | तिथियाँ / विवरण |
---|---|
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि | 08.01.2025 |
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | 06.02.2025 |
परीक्षा तिथि :-
क्र.सं. | पद का नाम | परीक्षा तिथि | परीक्षा प्रकार |
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1 | संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक | 18.05.2025 | कंप्यूटर आधारित (CBT) / टेबलेट आधारित (TBT) / ऑफलाइन (OMR)। |
2 | संविदा लेखा सहायक | 16.06.2025 | कंप्यूटर आधारित (CBT) / टेबलेट आधारित (TBT) / ऑफलाइन (OMR)। |
महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीयन शुल्क और आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
- यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है, तो सामान्यकरण (Normalization) प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पदों का विवरण :-
क्रमांक | पद का नाम | गैर अनुसूचित क्षेत्र | अनुसूचित क्षेत्र | कुल पद |
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1 | संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक | 2021 | 179 | 2200 |
2 | संविदा लेखा सहायक | 316 | 84 | 400 |
योग | 2337 | 263 | 2600 |
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क :-
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को SSO ID से लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन (One Time Registration) शुल्क राज्य के ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
वर्ग | पंजीयन शुल्क |
---|---|
सामान्य वर्ग और कीमलेयर श्रेणी | ₹600/- |
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) | ₹600/- |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | ₹400/- |
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) | ₹400/- |
राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें सामान्य वर्ग का शुल्क ₹600/- देना होगा।
जिन्होंने पहले One Time Registration (OTR) शुल्क जमा किया है, उन्हें दुबारा शुल्क नहीं देना होगा।
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता :-
क्रमांक | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता | अन्य आवश्यकताएं (कंप्यूटर दक्षता) |
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1 | संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक | – सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (बी.ई./बी.टेक) या डिप्लोमा। – कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री (बी.ई./बी.टेक)। | |
2 | संविदा लेखा सहायक | – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। | – DOEACC “O” लेवल या उच्चतर सर्टिफिकेट। – COPA/DPCS सर्टिफिकेट। – कंप्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में डिप्लोमा। – पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। – RS-CIT सर्टिफिकेट। |
Important Links :-
Notification | Apply |
Syllabus Junior Technical Assistant | Main Website |
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दिव्यांगजन (विशेष योग्यजन) के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश :-
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के तहत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिए निम्नलिखित नियम और प्रावधान लागू होंगे:
1. दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के पात्रता मानदंड :–
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ मिलेगा:
- अंधापन / कम दृष्टि (Blindness / Low Vision – B/LV)
- श्रवण बाधित (Hearing Impaired)
- लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability – LD / CP):
- इसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं।
- ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी।
- उपरोक्त श्रेणियों में बहुविध विकलांगताएं (Multiple Disabilities) जैसे बधिर-अंधापन (Deaf-Blindness)।
2. वर्गीय समायोजन :–
दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा, उसे उसी वर्ग के तहत समायोजित किया जाएगा।
3. रिक्तियों का अंतर-परिवर्तन :–
- यदि किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकी, तो वह आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी।
- यदि अगले वर्ष भी उपयुक्त दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विभिन्न श्रेणियों के बीच रिक्तियों का अंतर-परिवर्तन (Interchange) किया जाएगा।
- यदि सभी विकल्प समाप्त हो जाएं, तो रिक्ति को अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
4. दिव्यांग प्रमाण-पत्र :–
- दिव्यांगजन को आवेदन पत्र में अपने वर्ग और दिव्यांगजन श्रेणी का सही उल्लेख करना अनिवार्य है।
- स्थाई दिव्यांग प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate):
- राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राधिकारी से जारी होना चाहिए।
- प्रमाण-पत्र में न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
5. परीक्षा में अर्हता के लिए छूट :–
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम, 2021 के अनुसार, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक या कुल अंक निर्धारित हैं, तो दिव्यांगजन को 5% अंकों की छूट दी जाएगी।
उपरोक्त प्रावधान राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 एवं संशोधित नियम, 2021 के अंतर्गत लागू हैं। इच्छुक दिव्यांगजन अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व इन नियमों का गहन अध्ययन करें।