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Rajasthan Special Educator Recruitment 2025, Post Sanction Criteria Released

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नए मानदण्ड जारी किए गए हैं। इन मानदण्डों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त और सुलभ शिक्षा मिले। आइए जानते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किन-किन आधारों पर की जाएगी:


1. लेवल-प्रथम / द्वितीय अध्यापक (विशेष शिक्षा) के लिए मानदण्ड

यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम 10 विशेष श्रेणी के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, तो वहाँ पर अधिकतम दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार एक पद स्वीकृत किया जाएगा।
यह पद संबंधित पीईईओ / यूसीईईओ विद्यालय में देय होगा।


2. वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के लिए मानदण्ड

ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 9 से 10 में यदि कम से कम 15 विशेष श्रेणी के विद्यार्थी नामांकित हैं, तो वहाँ उस श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन वाले विद्यालय को वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) का एक पद स्वीकृत किया जाएगा।


3. प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) के लिए मानदण्ड

10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों / गाँवों में स्थित विद्यालयों में यदि कक्षा 11वीं व 12वीं में दिव्यांग विद्यार्थियों का नामांकन है, तो जिस विद्यालय में सबसे अधिक नामांकन है, वहाँ प्राध्यापक का एक पद स्वीकृत होगा।

इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों में से,

  • सह-शिक्षा विद्यालय में एक पद
  • बालिका विद्यालय में एक पद
    स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते वहाँ कक्षा 11वीं व 12वीं में दिव्यांग विद्यार्थियों का अधिकतम नामांकन हो।

यह कदम विशेष बच्चों की शिक्षा को और अधिक प्रभावी व समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन मानदण्डों से विशेष शिक्षकों की उचित तैनाती सुनिश्चित होगी, जिससे बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक सहायता मिल सकेगी।

Rajasthan Special Educator Recruitment 2025, Post Sanction Criteria Released
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