Supreme Court का आदेश, समग्र शिक्षा के तहत निजी स्कूलों में कम से कम एक Special Educator नियुक्त करने का निर्देश :-
नई दिल्ली, समग्र शिक्षा के तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 28 अक्टूबर 2021 को ‘रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में दिया गया था, के अनुपालन में निजी स्कूलों को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है।
इन निर्देशों के अनुसार, 19 अप्रैल 2023, 28 मार्च 2024, 8 नवंबर 2024 और 24 मार्च 2025 को जारी किए गए कार्यालय आदेशों के माध्यम से सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों और निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने स्कूलों में कम से कम एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करें।
विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश में देरी :-
हालांकि, यह देखा गया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त और निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों ने अभी तक अपने-अपने स्कूलों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं की है। इस देरी के कारण, इन स्कूलों के अध्यक्ष, प्राचार्य और प्रधानाचार्य को एक बार फिर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
30 अप्रैल 2025 तक विशेष शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करें :-
नए आदेश के अनुसार, निजी स्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे एमसीडी द्वारा अधिसूचित विशेष शिक्षक भर्ती नियमों का पालन करते हुए 30 अप्रैल 2025 तक अपने-अपने स्कूलों में कम से कम एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करें। इसके साथ ही, उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जोनल कार्यालय को सूचित करना होगा।
यह कदम समग्र शिक्षा के उद्देश्यों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे विशेष बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।
यह निर्देश सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त और निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए है और 30 अप्रैल 2025 तक इसे पूरा करना अनिवार्य है।
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