RSSB, 548 पदों के लिए Librarian (पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III) सीधी भर्ती 2024 :-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के 548 पदों के लिए सीधी भर्ती 2024 का विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर भर्ती संस्कृत शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभागों के लिए की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

विवरणजानकारी
आवेदन प्रारंभ तिथि05/03/2025
आवेदन अंतिम तिथि03/04/2025
RSSB
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परीक्षा तिथि :-

  • संभावित परीक्षा तिथि और स्वरूप 27 जुलाई 2025 (संभावित)
  • परीक्षा का स्वरूप:
    • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
    • टैबलेट आधारित परीक्षा (TBT)
    • ऑफलाइन परीक्षा (ओएमआर शीट आधारित)

बोर्ड परीक्षा के स्वरूप का निर्णय आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद करेगा।

विभागवार पदों का विवरण :

क्र.सं.विभाग का नामभर्ती सेवा नियमगैर अनुसूचित क्षेत्रअनुसूचित क्षेत्रकुल पद
1माध्यमिक शिक्षा विभागराजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-202143961500
2संस्कृत शिक्षा विभागराजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2015440448
कुल पद48365548

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क :-

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को SSO ID से लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन (One Time Registration) शुल्क राज्य के ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

वर्गपंजीयन शुल्क
सामान्य वर्ग और कीमलेयर श्रेणी₹600/-
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC)₹600/-
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)₹400/-
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST)₹400/-
नोट:
राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें सामान्य वर्ग का शुल्क ₹600/- देना होगा।
जिन्होंने पहले One Time Registration (OTR) शुल्क जमा किया है, उन्हें दुबारा शुल्क नहीं देना होगा।

पात्रता और शैक्षणिक योग्यता :-

विवरणजानकारी
पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/स्नातकउम्मीदवार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, या स्नातक डिग्री प्राप्त की हो।
वरिष्ठ माध्यमिक (12वीं)पुस्तकालय विज्ञान के प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/स्नातक के साथ वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
अन्य योग्यताएँदेवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान।
राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

दिव्यांगजन के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III भर्ती में आरक्षण नियम :-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III सीधी भर्ती 2024 के लिए दिव्यांगजन को आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह प्रक्रिया राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार संचालित होगी।

दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ :-

  1. समिति निर्णय:
    • संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु गठित समिति की बैठक: 22.11.2004
    • माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु गठित समिति की बैठक: 10.12.2021
    इन बैठकों के अनुसार, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III पद के लिए केवल निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
  2. आरक्षण का स्वरूप:
    • दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत हैं।
    • यह आरक्षण सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत लागू होगा।

मुख्य बिंदु :

(क) आरक्षित पदों की प्रक्रिया:
  • यदि किसी वर्ष में दिव्यांगजन श्रेणी के लिए पद रिक्त रह जाते हैं (योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर), तो यह रिक्तियां अगले भर्ती वर्ष में सम्मिलित की जाएंगी।
  • यदि अगले वर्ष भी योग्य दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, तो इन रिक्तियों को दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों में स्थानांतरित (Interchange) किया जाएगा।
  • यदि इन प्रयासों के बावजूद पद रिक्त रहते हैं, तो इन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा।
(ख) आवेदन से संबंधित निर्देश:
  1. दिव्यांग प्रमाण-पत्र:
    • आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी स्थायी दिव्यांग प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) अनिवार्य होगा।
    • प्रमाण-पत्र में दिव्यांगता का स्तर 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
  2. दिव्यांगजन श्रेणी:
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगता का उल्लेख करें।
    • राजस्थान के नियमानुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

विशेष निर्देश :

  1. अतिरिक्त अंकों में छूट:
    • राजस्थान दिव्यांगजन नियम-2001 (दिनांक 14.10.2001) के अनुसार, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या कुल अंकों का प्रावधान है, तो दिव्यांगजन को छूट दी जाएगी।
  2. योग्यता:
    • केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मान्य विकल्प अधिकारी से प्रमाणित स्थायी दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

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